फतेहाबाद : सरकारी विभागों की भांति मान्यता प्राप्त स्कूलों में भी आरटीआइ के तहत सूचनाएं प्राप्त करने में अब परेशानी नहीं आएगी। इसके लिए राज्य में शिक्षा विभाग ने नई व्यवस्था लागू कर दी है। जिसके तहत स्कूल मुखिया को जनसूचना अधिकारी बना दिया गया है। सेकेंडरी शिक्षा के महानिदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा कि प्राइवेट स्कूलों को जनसूचना अधिकार अधिनियम में लाये जाने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। आरटीआइ को अधिक कारगर ढंग से लागू करने के लिए स्कूल मुखियाओं को जनसूचना अधिकारी बनाया जाए।
महानिदेशक की ओर से उपनिदेशक ने पत्र क्रमाक न. 8,4-2013 के तहत जिला शिक्षा अधिकारियों को कहा है कि आरटीआइ की धारा 2(1) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त विद्यालय के मुख्यध्यापक या प्रधानाचार्य को जनसूचना अधिकारी नियुक्त किया जाए। इसी पत्र में यह भी सूचना दी गई है कि इन विद्यालयों की प्रथम अपीलेट अथोरिटीज जिला शिक्षा अधिकारी या जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी होंगे।
http://in.jagran.yahoo.com/epaper/index.php?location=8&edition=2013-03-03&pageno=3
महानिदेशक की ओर से उपनिदेशक ने पत्र क्रमाक न. 8,4-2013 के तहत जिला शिक्षा अधिकारियों को कहा है कि आरटीआइ की धारा 2(1) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त विद्यालय के मुख्यध्यापक या प्रधानाचार्य को जनसूचना अधिकारी नियुक्त किया जाए। इसी पत्र में यह भी सूचना दी गई है कि इन विद्यालयों की प्रथम अपीलेट अथोरिटीज जिला शिक्षा अधिकारी या जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी होंगे।
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