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परीक्षा परिणाम से पहले पति की मृत्यु होने पर विधवा श्रेणी में नियुक्ति


जोधपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने परीक्षा परिणाम घोषित होने से पूर्व अनुसूचित जाति की एक महिला के पति की मृत्यु हो जाने पर उसे विधवा श्रेणी में मिलने वाले लाभ प्रदान करते हुए प्रधानाध्यापक माध्यमिक के पद पर नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं। यह आदेश न्यायाधीश पीके लोहरा ने जिला राजसमंद निवासी राजकुमारी खटीक की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए दिए।  अदालत में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता इंद्रराज चौधरी का कहना था कि प्रार्थी अनुसूचित जाति की महिला है। उसने लोक सेवा आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक प्रधानाध्यापक पद के लिए अनुसूचित जाति महिला कैटेगरी में आवेदन किया। वह लिखित परीक्षा में भी उत्तीर्ण रहीं। यह परिणाम 18 नवंबर 2012 को घोषित हुआ, लेकिन इससे पहले ही 4 नवंबर को उसके पति रतनलाल खटीक की मृत्यु हो गई।  इस कारण उसको अनुसूचित जाति के साथ ही विधवा कैटेगरी के परिलाभ मिलने चाहिए, लेकिन आरपीएससी ने मूल आवेदन फॉर्म में लिखी गई कैटेगरी को ही सही मानते हुए विधवा के परिलाभ देने से इनकार कर दिया। अधिवक्ता ने कहा कि आरपीएससी का यह रवैया विधि विरुद्ध एवं मनमाना है।