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अध्यापकों के वेतन में 2300 से 3500 रुपए तक की वृद्धि


भोपाल : राज्य शासन ने प्रदेश मे अध्यापकों के वेतन में करीब 2300 से 3500 रुपए तक की वृद्धि के आदेश जारी कर दिए हैं।एक नवंबर 2011 की स्थिति में सहायक अध्यापकों के लिए लगभग 2300 रुपए की वृद्धि, अध्यापकों के लिए लगभग 3000 रुपए और वरिष्ठ अध्यापकों के लिए करीब 3500 रुपए की वृद्धि 1 अप्रैल 2013 से दी जाएगी। इस प्रकार वरिष्ठ अध्यापकों को न्यूनतम 17200, अध्यापकों को 13984 और सहायक अध्यापकों की लगभग 10509 मिलने लगेंगे।आदेश के मुताबिक उन्हें नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता भी दी गई है। अध्यापकों को मिलने वाली अन्य सुविधाओं में भी वृद्धि की गई है। गौरतलब है कि 2 जनवरी 2013 को सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के साथ संविदा शिक्षक संघ, शासकीय अध्यापक संघ और राज्य अध्यापक संघ के पदाधिकारियों की बैठक में नए वेतनमान पर सहमति बनी थी।
दूसरी ओर अध्यापक नए वेतनमान से संतुष्ट नहीं हैं। राज्य अध्यापक संघ के प्रांताध्यक्ष मुरलीधर पाटीदार का कहना है कि मुख्यमंत्री ने अध्यापकों को छठवां वेतनमान देने की घोषणा की थी, लेकिन सरकार अपने वादे को पूरा नहीं कर रही है। लिहाजा अध्यापकों की हड़ताल जारी रहेगी। 
 नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता 
 अध्यापक संवर्ग में संविदा शाला शिक्षकों को वर्तमान में 3 वर्ष की सेवा के बाद अध्यापक संवर्ग में नियमित किया जाता है। इस दृष्टि से संविदा शिक्षक का कार्यकाल एक प्रकार से परिवीक्षाधीन का है। इसके बाद उसे अध्यापक संवर्ग में नियमित किया जाता है। संविदा शाला शिक्षकों को उनकी नियुक्ति दिनांक से अध्यापक संवर्ग में वरिष्ठता का लाभ परिवीक्षाधीन अवधि को मानते हुए किया जाता है। अब अध्यापक संवर्ग में संविदा शाला शिक्षक को नियुक्ति दिनांक से नियम में उल्लेखित योग्यता एवं अन्य शर्तो की पूर्ति करने पर वरिष्ठता का लाभ पदोन्नति एवं क्रमोन्नति के लिए प्राप्त होगा। 
 आयु सीमा में छूट  
पंचायतें तथा नगरीय निकाय स्वायत्तशासी संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। इन संस्थाओं के कर्मचारियों को राज्य शासन की सेवा में सीधी भर्ती के लिये 45 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। अध्यापक संवर्ग पंचायत/नगरीय निकाय के कर्मचारी हैं, अत: सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा लोक सेवा आयोग की सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति के लिए निर्धारित आयु सीमा में दी गई छूट इन्हें भी प्राप्त होगी।