लखनऊ. बलात्कार करने पर तो सजा तय ही है, पर अब यूपी में बच्चे बच्चियों के प्राइवेट पार्ट छूने पर जेल होगी। प्रदेश में 'प्रोटक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्राम सेक्सुअल ओफेंस एक्ट-2012' लागू कर दिया गया है। शासन ने इसका सर्कुलर सभी पुलिस अधीक्षकों को भेज दिया है। साथ ही उन्हें हिदायत दी है कि नाबालिगों के साथ यौन उत्पीड़न के मामलों में आईपीसी की धारा के साथ ही साथ इस एक्ट को भी लगाया जाये साथ ही कार्यशाला कर अधिनस्थों को इसकी जानकारी दी जाए।दिल्ली में दामिनी के साथ हुए गैंगरेप केस के बाद से ही यूपी सरकार लगातार कड़ी कार्रवाई करने की बात कर रही थी। इसकी तैयारी पूरी हो गई है। अब प्रदेश में नाबालिग के प्राइवेट पार्ट्स भी छुए तो जेल भेज दिया जाएगा। इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र के लोग नाबालिग माने जायेंगे। नाबालिग से बलात्कार की सजा 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक होगी। अगर गैंगरेप, हथियार दिखाकर या फिर पोर्न फिल्म दिखाकर रेप होता है तो 10 साल की सजा या फिर उम्रकैद का प्रावधान होगा। नाबालिग लड़कियों से पुरुष पुलिसकर्मी पूछताछ नहीं कर पाएंगे, उनके लिए अलग से महिला पुलिसकर्मी होंगी।