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आठवीं की फीस तीन व बारहवीं की पांच रुपये

हिसार : निजी स्कूल एडमिशन के नाम पर हर साल हजारों रुपये की भेंट लेकर विद्यार्थियों के अभिभावकों को ठग रहे हैं। जबकि हरियाणा एजुकेशन नियमावली के अनुरूप कोई भी सरकारी, सहायता प्राप्त अथवा गैर सहायता प्राप्त स्कूल निर्धारित की गई एडमिशन फीस से अधिक नहीं ले सकता। यह जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मिली है। हरियाणा एजुकेशन कोड (नियमावली) के अनुसार कोई भी सरकारी, गैर सरकारी अथवा सहायता प्राप्त स्कूल छात्र के प्रथम एडमिशन पर पहली से आठवीं कक्षा तक तीन रुपये तथा सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी कक्षा के दाखिले के लिए पांच रुपये से अधिक नहीं ले सकता। ऐसा नहीं कि यह नियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए हो बल्कि सामान्य बच्चों के लिए भी यही फीस लागू है।
शिक्षा विभाग से मिली सूचना हांसी के चेतन मोहल्ला निवासी जय भगवान ने जिला शिक्षा विभाग से इस संबंध में जानकारी मांगी थी। मांगी गई सूचना में जिला एजुकेशन ऑफिसर ने नियमावली के अनुरूप इस बात का खुलासा करते हुए सूचना उपलब्ध करवाई है। प्राइवेट स्कूलों पर भी यही नियम लागू प्राथमिक जिला शिक्षा अधिकारी बलजीत सहराव का कहना है कि नियम के मुताबिक मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में भी सरकारी स्कूलों पर आधारित रूल लागू होते हैं। सभी स्कूलों में एडमिशन फीस तीन व पांच रुपये है।
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