जयपुर.हाईकोर्ट ने कोटा जिले की सुल्तानपुर पंचायत समिति में तृतीय श्रेणी शिक्षक (लेवल टू) भर्ती की मेरिट वाले और आरटेट में 55 प्रतिशत से अधिक अंक धारकों को नियुक्ति नहीं देने पर जिला परिषद कोटा से 16 जनवरी को स्पष्टीकरण मांगा। न्यायाधीश आरएस राठौड़ ने यह अंतरिम आदेश अनिल शर्मा व अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में कहा कि उनसे कम मेरिट वालों को सितंबर 2011 में ही नियुक्ति दे दी,, लेकिन उन्हें नहीं दी है.जयपुर. हाईकोर्ट ने धौलपुर जिले में जमीन विवाद में अदालती नोटिस की तामील एक मृत व्यक्ति के नाम कराने को गंभीर मानते हुए तामील कुनिंदा भंवरलाल के खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा। साथ ही, अदालत ने प्रार्थीपक्ष से इस संबंध में जवाब देने का निर्देश दिया।
यह अंतरिम आदेश श्रवण व अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में राजस्व बोर्ड के 29 मई, 2009 के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें अपीलीय अधिकारी के उस आदेश को बहाल रखा था, जिसमें एसडीएम कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया था।