जोधपुर. सुप्रीम कोर्ट ने आरजेएस भर्ती परीक्षा-2011 की प्रारंभिक परीक्षा के मूल व संशोधित परिणामों में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को इसकी मुख्य परीक्षा में बैठने योग्य माना है। इसके साथ ही वे अभ्यर्थी भी उत्तीर्ण माने जाएंगे जिनको मूल परिणाम में उत्तीर्ण घोषित किया गया था, लेकिन बाद में संशोधित परिणामों की घोषणा के समय असफल घोषित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के हित में वर्तमान भर्ती की मुख्य परीक्षा सहित भविष्य में होने वाली आरजेएस प्रवेश परीक्षा भी खुद राजस्थान हाईकोर्ट को ही आयोजित करने को कहा है। इस पर हाईकोर्ट की ओर से जवाब मिलने पर मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। जस्टिस सुरेंद्र सिंह निज्जर व जस्टिस अनिल आर. दवे की खंडपीठ ने बुधवार को प्रार्थी हरिकिशन व अन्य की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए। अदालत इस पर एकमत है कि आरपीएससी द्वारा तीसरी बार जो परिणाम विभिन्न विशेषज्ञों की सहायता से तैयार किया गया था, उसमें राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से दिए गए निर्देशों की सही ढंग से पालना नहीं की गई थी।