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ग्रेड सेकण्ड शिक्षक भर्ती:'गणित, सामा.विज्ञान का संशोधित परिणाम जारी करें'


जयपुर.हाईकोर्ट ने द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में सामाजिक विज्ञान व गणित विषय में विवादित प्रश्नों के मामले में आरपीएससी को निर्देश दिए हैं कि विशेषज्ञ कमेटी की राय पर संशोधित परिणाम जारी कर एक महीने में वरीयता सूची बनाएं और नियुक्ति दें। न्यायाधीश एम.एन. भंडारी ने यह आदेश राकेश कुमार व अन्य की याचिका पर दिया। अदालत ने कहा कि पहली व दूसरी विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट में विरोधाभास था, इसलिए यह मामला तीसरी विशेषज्ञ कमेटी को दिया गया। कमेटी ने सामान्य ज्ञान व विज्ञान विषय सहित गणित व सामाजिक विज्ञान विषयों के कुल 22 प्रश्नों को विवादित माना था।  इनमें से 12 प्रश्नों को हटाने योग्य माना।ऐसे में आरपीएससी उत्तर कुंजी में आवश्यक बदलाव कर संशोधित परिणाम जारी करे और योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे। अदालत ने कहा कि सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान का पेपर सभी विषयों में कॉमन था। इस विषय के प्रश्नों में भी संशोधन हुआ है। इससे अन्य विषयों का परिणाम भी प्रभावित होगा। ऐसे में अन्य विषयों के पदस्थापित अभ्यर्थियों को हटाया नहीं जाए और नए संशोधन के दायरे में आ रहे व्यक्ति को भी नियुक्ति का अधिकारी माना जाए। अदालत ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों को आपत्ति हो उन्हें आरपीएससी कम्प्यूटर में सुरक्षित उनकी ओएमआर शीट दिखाए।  इस मामले में हाईकोर्ट ने 5 अक्टूबर को द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की सामाजिक विज्ञान व गणित विषय में नियुक्तियों पर अंतरिम रोक लगा दी थी।