जयपुर। शिक्षा विभाग ने जिले में बिना मान्यता चल रही निजी स्कूलों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय की ओर से ऐसे स्कूलों की जानकारी जुटाई जा रही है। जिले के सभी बीईईओ ने अपने अपने ब्लॉक में बिना मान्यता चल रहे स्कूलों को चिन्हित करने का काम प्रारंभ कर दिया है।
डीईओ की ओर से मंगवाई गई जानकारी में जमवारामगढ़ और विराटनगर में दो निजी स्कूल बिना मान्यता चलते हुए पाए गए थे। डीईओ ने इन स्कूलों को तुरंत बंद करा दिया था। शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद अब कोई भी निजी स्कूल बिना मान्यता के नहीं चल सकता।
डीईओ प्रारंभिक शिवचरण मीणा ने बताया कि आरटीई कानून के प्रावधानों के अनुसार निजी स्कूल को मान्यता लेना जरुरी है। बीईईओ को बिना मान्यता चल रहे स्कूलों की जानकारी भेजने के निर्देश दिए गए हैं। बीईईओ कार्यालयों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस प्रकार के कुछ और स्कूल सामन आए हैं। उन्हें भी अब बंद कराने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी।डीईओ की ओर से मंगवाई गई जानकारी में जमवारामगढ़ और विराटनगर में दो निजी स्कूल बिना मान्यता चलते हुए पाए गए थे। डीईओ ने इन स्कूलों को तुरंत बंद करा दिया था। शिक्षा का अधिकार कानून लागू होने के बाद अब कोई भी निजी स्कूल बिना मान्यता के नहीं चल सकता।
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