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राष्ट्रस्तरीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा की अधिसूचना पर रोक


नागपुर. राष्ट्रस्तरीय मेडिकल प्रवेश परीक्षा की अधिसूचना पर उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने रोक लगा दी है।न्यायमूर्ति भूषण गवई और न्यायमूर्ति एस.पी. देशमुख की संयुक्तपीठ ने सोमवार को यह रोक लगाने के साथ इस याचिका पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, राज्य वैद्यकीय शिक्षा विभाग व अन्य को नोटिस जारी किया है।अदालत ने यह नोटिस वैद्यकीय पाठच्यक्रमों के प्रवेश के लिए सरकार द्वारा लागू की जा रही राष्ट्रस्तरीय केंद्रीकृत वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर जारी किया है। यह याचिका महाराष्ट्र के गैर अनुदानित निजी वैद्यकीय व डेंटल कालेजों के संगठन द्वारा दायर की गई याचिका पर जारी किया है।याचिका में बताया गया है मेडिकल काउंिसल ऑफ इंडिया ने 31 दिसंबर 2010 तथा 15 फरवरी 2012 को दो विविध अधिसूचनाएं जारी कर स्नातक एवं स्नातकोत्तर वैद्यकीय पाठच्यक्रमों में प्रवेश देने हेतु राष्ट्र स्तरीय केंद्रीकृत वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा लागू करने की घोषणा की है, जिसकी सूचना याचिकाकर्ता संगठन के कालेजों को गत 26 अप्रैल को दी गई।याचिका में बताया गया है कि संपूर्ण देश में कुल 272 वैद्यकीय कालेज हंै, जिनमें से 138 शासकीय तथा 133 निजी कालेज हैं।इन सभी कालेजों में कुल मिलाकर 32 हजार सीटें एमबीबीएस तथा 12 हजार सीटें स्नातकोत्तर वैद्यकीय पाठच्यक्रमों की है।मेडिकल काउंसिल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सन् 2013-14 के वैद्यकीय पाठच्यक्रमों में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थियों को राष्ट्रस्तरीय केंद्रीकृत वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा से गुजरना होगा।http://www.bhaskar.com/article/MH-medical-entrance-exam-notification-of-rashtrstriy-ban-3958614-NOR.html