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ग्रेड थर्ड शिक्षक भर्ती:'वरीयता सूची में प्रार्थी आएं तो नियुक्ति दें'


जयपुर.हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2006 में सामान्य पुरुषों के पदों पर सामान्य महिलाओं को नियुक्ति देने को चुनौती देने के मामले में आरपीएससी को निर्देश दिया कि यदि प्रार्थी पुरुषों के 686 पदों की वरीयता सूची में आएं तो उनकी नियुक्ति पर विचार करे। साथ ही प्रार्थियों को निर्देश दिया कि वे आरपीएससी को प्रतिवेदन दें और आरपीएससी एक महीने में उसका निपटारा करे। न्यायाधीश एम.एन.भंडारी ने यह आदेश विनोद कुमार व अन्य की याचिकाओं का निपटारा करते हुए दिया। अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि आरपीएससी ने 2006 में करीब 28 हजार तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पदों पर भर्ती निकाली थी। इसमें सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 2421 पद आरक्षित थे। आरपीएससी ने इन पदों के अलावा सामान्य पुरुषों के 686 पदों पर भी सामान्य महिलाओं को नियुक्ति दे दी। इसे चुनौती देते हुए कहा कि सामान्य पुरुषों के पदों पर महिलाओं को नियुक्ति नहीं दी जाती तो वे वरीयता सूची में आते और उनकी नियुक्ति होती। अदालत ने नरेश कुमार शर्मा के मामले में दिए निर्णय के पालन में आरपीएससी को प्रार्थियों के वरीयता सूची में आने पर उनकी नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि इस भर्ती में आरपीएससी ने सामान्य पुरुषों के पदों पर सामान्य महिलाओं को नियुक्ति के अलावा एससी के 90 व एसटी के 95 पुरुषों के पदों पर भी इन्हीं वर्ग की महिलाओं को भी नियुक्ति दी।