जयपुर.सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने बुधवार को आदेश जारी कर वरिष्ठता सूचियां बनाने और पदोन्नतियों पर लगी रोक को हटा दिया है। यह रोक पिछले छह माह से लगी हुई थी। राज्य सरकार ने इसके लिए 29 फरवरी, 2012 को जारी आदेश को निरस्त कर दिया है।कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश में सभी विभागों को 11 सितंबर, 2011 को जारी अधिसूचना के आधार पर वरिष्ठता सूचियां बनाने और पदोन्नति देने के निर्देश दिए हैं। इसके अनुसार पदोन्नति में एससी वर्ग को 16 प्रतिशत और एसटी वर्ग को 12 प्रतिशत आरक्षण रहेगा। यह सारी प्रक्रिया 25 अक्टूबर तक पूरी करने की हिदायत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दो माह में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे।
राज्य सरकार ने उसी अधिसूचना के अनुसार पदोन्नतियां देने और वरिष्ठता सूचियां बनाने के निर्देश दिए हैं, जिसे हाई कोर्ट ने अवमानना करार दिया था। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवमानना मानने से इनकार कर दिया था। इससे पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ लड़ाई लड़ने वालों को झटका लगा है।इस मामले को लेकर कोर्ट और सड़कों पर लंबी लड़ाई लड़ने वाले समता आंदोलन समिति और मिशन-72 ने इसे एक और अवमानना करार दिया है। समता आंदोलन के प्रदेशाध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा ने कहा कि इस एक और अवमानना को कोर्ट में आगे भी चुनौती दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस आदेश से सामान्य वर्ग के लोगों को रीगेनिंग का लाभ नहीं मिलेगा।http://www.bhaskar.com/article/RAJ-JAI-promotion-vacates-stay-reservations-will-also-3777582.html