जयपुर.हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की 11 सितंबर, 11 की अधिसूचना के आधार पर पदोन्नति में आरक्षित वर्ग को 16 व 12% सहित कुल 28% आरक्षण को चुनौती देने के मामले में सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा। अदालत ने पूछा है कि क्यों नहीं 11 सितंबर की अधिसूचना की क्रियान्विति पर रोक लगा दी जाए या उसे निरस्त कर दिया जाए।मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्रा व न्यायाधीश मीना वी. गोम्बर की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश पाराशर नारायण शर्मा व समता आंदोलन समिति की याचिका पर दिया। इसमें 11 सितंबर, 11 की अधिसूचना के आधार पर विभागों में आरक्षित वर्ग को पदोन्नति में 1 अप्रैल, 97 से आरक्षण का लाभ देने को चुनौती दी और कहा कि सरकार संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत अधिसूचना जारी नहीं कर सकती.इसके तहत कोई अधिसूचना तब ही जारी हो सकती है जब कोई अधिनियम नहीं बना हो।
लेकिन सरकार ने आरक्षण संबंधी अधिनियम बना रखा है, ऐसे में सरकार अधिसूचना जारी नहीं कर सकती। अधिसूचना में इंदिरा साहनी के निर्णय का उल्लंघन किया है क्योंकि उसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अर्थ आनुपातिक नहीं होता लेकिन अधिसूचना में इसे आनुपातिक आधार पर परिभाषित किया है। अधिसूचना में अधिक प्रतिनिधित्व आधार पर पदोन्नत किए गए अफसरों को पदावनत करने को रोका है और सामान्य वर्ग के कर्मचारियों को रीगेनिंग का लाभ नहीं दिया है। इसलिए अधिसूचना की क्रियांविति पर रोक लगाकर उसे निरस्त करें।http://www.bhaskar.com/article/RAJ-JAI-reservation-in-promotion-case-high-court-asked---why-not-cancel-notification-3811431.html