जयपुर.हाईकोर्ट ने धौलपुर जिले की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती (लेवल-2) में सामाजिक विज्ञान विषय में सामान्य महिला के पद आरक्षित अभ्यर्थियों से नहीं भरने का निर्देश दिया है। साथ ही प्रमुख पंचायती राज सचिव व प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सहित चार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।अदालत ने यह अंतरिम आदेश मिनी कुमारी की याचिका पर दिया। अधिवक्ता जीतेन्द्र शर्मा ने बताया कि धौलपुर जिले में सामाजिक विज्ञान विषय में सामान्य महिलाओं के लिए 24 पद थे, लेकिन उनमें से जिला परिषद ने 8 पदों पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन कर लिया। इसे चुनौती देते हुए कहा कि प्रार्थी वरीयता सूची में 28 वें नंबर पर थी, लेकिन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन होने के कारण उसका चयन नहीं हो पाया। इसे अदालत में चुनौती दी गई।http://www.bhaskar.com/article/RAJ-JAI-third-grade-teacher-recruitment-3781081.html