जोधपुर.हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के संबंध में आदेश जारी करते हुए परीक्षा के लिए ऑनलाइन फार्म भरते समय श्रेणी के कॉलम में रह गई तकनीकी गलतियों को सुधारने का अवसर प्रदान किया है।
न्यायाधीश गोविंद माथुर ने यह आदेश अनिता देवी खटीक व 12 अन्य की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिए। आदेश में संबंधित अधिकारियों के पास 24 सितंबर तक प्राप्त होने वाले आवेदनों को स्वीकार कर 30 सितंबर तक फॉर्म में आवश्यक सुधार करने को कहा गया है।
साथ ही कहा गया है कि इससे यदि कोई अभ्यर्थी योग्य पाया जाता है तो उसकी पात्रता स्वीकार करें, उसकी मेरिट बनती है तो बनाएं और उसके कारण से यदि वह अभ्यर्थी नियुक्ति योग्य होता है तो उसे नियुक्ति भी प्रदान करें।न्यायाधीश गोविंद माथुर ने यह आदेश अनिता देवी खटीक व 12 अन्य की याचिकाओं को स्वीकार करते हुए दिए। आदेश में संबंधित अधिकारियों के पास 24 सितंबर तक प्राप्त होने वाले आवेदनों को स्वीकार कर 30 सितंबर तक फॉर्म में आवश्यक सुधार करने को कहा गया है।