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55% से कम अंक वालों को RTET प्रमाण पत्र न दें : हाईकोर्ट


जयपुर.हाई कोर्ट ने आरटेट 2012 में 55 प्रतिशत से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को प्रमाण-पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। साथ ही पंचायती राज सचिव, एनसीटीई निदेशक व बोर्ड ऑफ सैकंडरी एजुकेशन अजमेर के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायाधीश एम.एन.भंडारी ने यह अंतरिम आदेश मंगलवार को दीपेन्द्र कुमार शर्मा की याचिका पर दिया।अधिवक्ता विज्ञान शाह ने बताया कि एनसीटीई ने 29 जुलाई 2011 की अधिसूचना से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम प्राप्तांक साठ प्रतिशत में पांच प्रतिशत की छूट दी थी,
लेकिन सरकार ने आरटेट 2012 की विज्ञप्ति में आरक्षित वर्ग सहित विधवा, तलाकशुदा, निशक्त व अन्य वर्ग को पांच प्रतिशत से ज्यादा छूट दी और आरटेट परीक्षा आयोजित की। इससे सामान्य वर्ग के प्रार्थी के हित प्रभावित होंगे।
http://www.bhaskar.com/article/RAJ-JAI-high-court-55-fewer-points-than-those-who-do-not-rtet-certificate-3837316.html