नई दिल्ली : 12वीं कक्षा में फेल होने वाले एक छात्र को दोबारा से उसी स्कूल में दाखिला न दिए जाने पर उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार व स्कूल प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस जीएस सिस्तानी ने दोनों को 22 अगस्त तक मामले के संबंध में अपना जवाब अदालत के समक्ष दाखिल करने को कहा है। 12वीं कक्षा के छात्र ऋषभ ने अपने अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के माध्यम से दिल्ली सरकार व रूकमणी देवी जयपुरिया पब्लिक स्कूल के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। याचिका में ऋषभ का कहना है कि वह इस स्कूल में कक्षा एक से पढ़ रहा है। 12वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में वह फेल हो गया। लिहाजा, उसने दोबारा से इसी स्कूल में 12वीं कक्षा में दाखिले के लिए आवेदन किया, मगर स्कूल प्रशासन ने उसे दाखिला देने से मना कर दिया।
हालांकि दिल्ली स्कूल एजूकेशन रूल्स 1973 के तहत दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों को निर्देश जारी कर रखे हैं कि किसी भी फेल होने वाले छात्र को उसी स्कूल में दोबारा से दाखिला दिया जाए और उसे दाखिला देने से इन्कार नहीं किया जाए। स्कूल ने उसे बिना किसी उचित कारण के दाखिला देने से मना करके न केवल उसके शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन किया है, बल्कि शिक्षा संबंधी कानून का भी उल्लंघन किया है। लिहाजा, स्कूल को निर्देश दिया जाए कि वह उसे उसी स्कूल में 12वीं कक्षा में दाखिला दे।http://in.jagran.yahoo.com/epaper/index.php?location=2&edition=2012-08-16&pageno=4
हालांकि दिल्ली स्कूल एजूकेशन रूल्स 1973 के तहत दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों को निर्देश जारी कर रखे हैं कि किसी भी फेल होने वाले छात्र को उसी स्कूल में दोबारा से दाखिला दिया जाए और उसे दाखिला देने से इन्कार नहीं किया जाए। स्कूल ने उसे बिना किसी उचित कारण के दाखिला देने से मना करके न केवल उसके शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन किया है, बल्कि शिक्षा संबंधी कानून का भी उल्लंघन किया है। लिहाजा, स्कूल को निर्देश दिया जाए कि वह उसे उसी स्कूल में 12वीं कक्षा में दाखिला दे।http://in.jagran.yahoo.com/epaper/index.php?location=2&edition=2012-08-16&pageno=4