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पात्रता परीक्षा पास किए बगैर कर सकेंगे वकालत

बिलासपुर. एलएलबी पास कर चुके युवाओं को बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने बड़ी राहत दी है। पासआउट युवा अब वकील पात्रता परीक्षा पास किए बिना ही वकालत कर सकेंगे। नए वकीलों को फिलहाल 6 महीने की छूट दी गई है। इसके लिए उन्हें कौंसिल को लिखित में अंडरटेकिंग देनी होगी।लोवर और हाईकोर्ट में वकालत करने के लिए वकील पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य था। बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने पिछले साल ही यह नियम बनाया था। इसके बाद से देशभर में 6 माह में के अंतराल में पात्रता परीक्षा ली गई। छत्तीसगढ़ में परीक्षा आयोजित की जाती रही है, लेकिन राज्य के युवाओं के लिए यह परीक्षा पास करना मुश्किल साबित हो रहा था। पिछली बार 8 जनवरी को पात्रता परीक्षा ली गई थी।
इसमें छत्तीसगढ़ के युवाओं का प्रदर्शन 
निराशाजनक रहा था। यही हाल देश के तकरीबन सभी राज्यों का रहा। बार कौंसिल ऑफ इंडिया ने कौंसिल में पंजीयन कराने वाले नए विधि छात्रों को पात्रता परीक्षा पास किए बिना वकालत करने की छूट दे दी है। अब वे 6 माह तक परीक्षा पास किए बिना ही लोवर कोर्ट, हाईकोर्ट सहित अन्य अदालतों में प्रैक्टिस कर सकेंगे। फिलहाल यह छूट अगले 6 महीनों के लिए दी गई है।http://www.bhaskar.com/article/CHH-OTH-eligibility-will-be-able-to-pass-3685134.html