चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस जसबीर ¨सह एवं जस्टिस आरके जैन की खंडपीठ ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर प्रदेश में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के संबंध में जवाब तलब किया है। साथ ही, 30 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने सरकार से पूछा है कि राज्य में कितने स्कूल गैर-मान्यता प्राप्त हैं? क्या इनके खिलाफ शिकायतें आई और क्या कार्रवाई की गई?
याचिकाकर्ता के एडवोकेट सज्जन ¨सह मलिक ने सुनवाई के दौरान बताया कि हरियाणा के शिक्षा विभाग द्वारा कराए गए सर्वे में यह सामने आया है कि राज्य में बड़े पैमाने पर गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल चल रहे हैं। इनमें से 550 स्कूल महज फरीदाबाद जिले में हैं। याचिकाकर्ता की ओर से फरीदाबाद के कुछ गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों की जानकारी दी गई थी।http://in.jagran.yahoo.com/epaper/index.php?location=8&edition=2012-08-10&pageno=5#id=111747422172536400_8_2012-08-10
याचिकाकर्ता के एडवोकेट सज्जन ¨सह मलिक ने सुनवाई के दौरान बताया कि हरियाणा के शिक्षा विभाग द्वारा कराए गए सर्वे में यह सामने आया है कि राज्य में बड़े पैमाने पर गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल चल रहे हैं। इनमें से 550 स्कूल महज फरीदाबाद जिले में हैं। याचिकाकर्ता की ओर से फरीदाबाद के कुछ गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों की जानकारी दी गई थी।http://in.jagran.yahoo.com/epaper/index.php?location=8&edition=2012-08-10&pageno=5#id=111747422172536400_8_2012-08-10