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फर्जी तरीके से नियुक्ति पाने वालों पर होगी कार्रवाई

जयपुर.दौसा जिले में 1995 में हुई तृतीय श्रेणी पीटीआई भर्ती में गलत तरीके से नियुक्ति पाने वाले वालों पर अब हाईकोर्ट के निर्देश से कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट ने जिला एसपी को निर्देश दिया कि वे अलग से मामला दर्ज कर पता लगाएं कि फर्जी दस्तावेज से किन लोगों ने नियुक्ति पाई थी, जिससे उन लोगों व चयन समिति के सदस्यों पर कार्रवाई की जा सके। अदालत ने एसपी को दो माह में रिपोर्ट पेश करने को कहा है। न्यायाधीश एम.एन.भंडारी ने यह अंतरिम आदेश दिलीप कुमार शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर दिया। 
आदेश के बाद भी कार्रवाई नहीं :
अदालत ने कहा-यह दुर्भाग्य की बात है कि प्रमुख शिक्षा सचिव व आयुक्त को कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन कार्रवाई नहीं की। ऐसे में अदालत दोषी अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई पर विचार कर सकती है। अदालत ने सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह विचित्र केस है, जिसमें फर्जी दस्तावेज से नियुक्ति ले ली, लेकिन गड़बड़ी सामने आने पर भी सरकार ने कार्रवाई नहीं की।
सरकारी अफसरों ने ही गड़बड़ी को बढ़ावा दिया और प्रशासन की लापरवाही रही। इससे कम मेरिट वालों ने नियुक्ति ले ली, लेकिन अदालत आंख मूंदकर नहीं बैठ सकती। जबकि सरकार ने कार्रवाई नहीं की।
यह है मामला :
याचिका में कहा कि 1995 की भर्ती में 83 में से 40 अभ्यर्थियों ने फर्जी प्रमाण पत्रों से नियुक्ति ली थी। प्रार्थी ने आरटीआई के आधार पर 21 लोगों के दस्तावेज पेश कर कहा कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज दिए, इसलिए उन्हें हटाया जाए।