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बीएड के साथ विशेष शिक्षा डिप्लोमाधारी को दें काउंसलिंग में प्रवेश


जोधपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा 2012 पास व बीएड के साथ विशेष शिक्षा का डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थी को प्रथम लेवल के लिए हो रही काउंसलिंग में अंतरिम प्रवेश के निर्देश जारी किए हैं। यह आदेश न्यायाधीश गोविंद माथुर ने चितौड़गढ़ निवासी प्रार्थी सुनील कुमार साधू की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के तहत दिए।याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रोहिताशसिंह राठौड़ व मनमोहन सारण ने कहा कि प्रार्थी ने बीएड के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन किया है। आरटेट के दोनों लेवल पास भी किए हैं।हाल ही में याचिकाकर्ता ने तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा लेवल प्रथम उत्तीर्ण की है,
लेकिन चित्तौड़गढ़ जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने उसे केवल लेवल द्वितीय के योग्य मानते हुए वर्तमान काउंसलिंग में नहीं बुलाया है। जबकि एनसीटीई के 23 अगस्त 2010 को जारी गजट नोटिफिकेशन के अनुसार प्रार्थी लेवल प्रथम के योग्य भी है।http://www.bhaskar.com/article/RAJ-JOD-bring-it-to-bed-with-the-special-education-diploma-in-counseling-3479051.html