कोटा.एजुकेशन लोन पर करदाता चुकाए गए ब्याज की आयकर में छूट ले सकते हैं। यह छूट करदाता की कर योग्य आय से ही प्राप्त की जा सकती है। अगर करदाता की आय कर योग्य नहीं है तो उसे इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। केवल व्यक्तिगत करदाता ही इस छूट का लाभ ले सकते हैं.करदाता स्वयं अपनी, अपने जीवन साथी या अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए लोन लेता है तो आयकर अधिनियम की धारा 80ई के तहत टैक्स में छूट का लाभ प्राप्त कर सकता है।
कर निर्धारण वर्ष 2010-11 से किसी छात्र के अभिभावक की हैसियत से यदि एजुकेशन लोन लिया है, तो टैक्स में छूट ली जा सकती है। टैक्स छूट का लाभ उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसने लोन लिया है।http://www.bhaskar.com/article/RAJ-OTH--you-can-get-tax-deduction-on-interest-of-education-loan-3508462.html