नई दिल्ली : अगर आमदनी सालाना दस लाख रुपये से ज्यादा है तो 2011-12 के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आयकर रिटर्न फाइल करना जरूरी होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अधिसूचना में कहा है कि आकलन वर्ष 2012-13 से उन व्यक्तियों या अविभाजित हिंदू परिवार के लिए रिटर्न ई-फाइलिंग जरूरी होगी, जिनकी आय दस लाख से ज्यादा है। 2010-11 तक ई-फाइलिंग इनके लिए वैकल्पिक था। वित्त वर्ष 2011-12 में आयकर विभाग को रिकॉर्ड 1.64 करोड़ ई-रिटर्न प्राप्त हुए हैं। अभी 60 लाख की कमाई करने वाले कारोबारी घरानों और 15 लाख कमाने वाले पेशेवरों को डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपने रिटर्न को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइल करना पड़ता है।
31 मार्च, 2012 तक 1,96,84,592 आयकरदाताओं ने ई-फाइलिंग के लिए पंजीकरण कराया है।http://in.jagran.yahoo.com/epaper/index.php?location=8&edition=2012-07-03&pageno=8
31 मार्च, 2012 तक 1,96,84,592 आयकरदाताओं ने ई-फाइलिंग के लिए पंजीकरण कराया है।http://in.jagran.yahoo.com/epaper/index.php?location=8&edition=2012-07-03&pageno=8