भिवानी। प्रमोशन को लेकर असमंजस में डालने वाली शिक्षा विभाग की नई शर्तों से अध्यापक सांसत में हैं। मिडिल हेड के लिए मांगी गई प्रमोशन सूची के लिए स्नातक में 50 व 45 प्रतिशत अंक होने की अनिवार्यता दर्शाई गई है। ऐसे में अध्यापक समझ नहीं पा रहे कि वे किसे सही मानें।शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार निदेशालय मौलिक शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा पहली जून को जारी पत्र क्रमांक 15/66-2010 एचआरएम-द्वितीय-(3) के तहत मिडिल हेड के लिए स्कूलों से पदोन्नति के केस मांगे गए हैं। पहली बार प्रमोशन के लिए स्नातक में 50 प्रतिशत अंकों की नई कंडीशन लगाई गई है।नए प्रमोशन के लिए मौलिक शिक्षा निदेशालय ने मिडिल हेड के लिए 5548 प्रमोशन मामले मांगे थे। इनमें अनुसूचित जाति के शिक्षकों के प्रमोशन के लिए उन शिक्षकों के मामले मांगे गए जिनकी पांच साल नियमित सर्विस में हो चुकी है।
प्रमोशन के लिए पहली बार स्नातक में 50 प्रतिशत व 45 प्रतिशत अंक होने की कंडीशन लगाने से अध्यापक समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सी शर्त को आधार माना जाए। दोहरी शर्त से अध्यापक वर्ग में रोष बना हुआ है। शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल से भी इस बारे में अध्यापक संगठनों के प्रतिनिधि मंडल मिले हैं।हरियाणा राजकीय अनुसूचित जाति अध्यापक संघ के जिला प्रधान बलजीत दहिया ने बताया कि संघ के प्रदेश महासचिव चंद्रमोहन की अध्यक्षता में शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल से वे मिले हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।http://epaper.amarujala.com/svww_index.php