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हरियाणा में अक्षम व्यक्तियों को तीन फीसदी आरक्षण

चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों की सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए पदों में आरक्षण से संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती के मामले में तीन प्रतिशत पद शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे, जिनमें से एक-एक प्रतिशत पद नेत्रहीन या लो-विजन, बधिरों तथा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए आरक्षित होंगे। शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग तथा हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए निर्धारित आवेदन फीस एवं परीक्षा फीस की अदायगी से छूट होगी। सेवा/पदों में आरक्षण के लिए केवल वे व्यक्ति ही पात्र होंगे, जिनमें कम से कम 40 प्रतिशत प्रासंगिक शारीरिक अक्षमता है।
राज्य सरकार द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड शारीरिक अक्षमता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकरण है जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे।http://in.jagran.yahoo.com/epaper/index.php?location=49&edition=2012-05-05&pageno=4