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अध्यापकों को होगा सेवा के अनुसार भुगतान

फाजिल्का : प्रिंसिपल पद का अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे लेक्चररों व वरिष्ठ अध्यापकों से वापस ली गई ड्राइंग एंड डिस्बर्सिग (डीडी) पावर अब राज्य सरकार को महंगी पड़ने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को अध्यापकों को उनकी सेवा के अनुसार प्रिंसिपल जितना वेतन व अन्य लाभ देने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में राज्य सरकार ने जिला शिक्षा अधिकारियों(डीइओ) से केस मंगा लिए हैं। ये केस उन 1080 अध्यापकों के हैं, जिन्होंने 26 याचिकाएं दायर की थीं और फैसला उनके हक में हुआ है। फैसले से करीब तीन हजार अध्यापकों को करोड़ों रूपये का लाभ होगा। http://in.jagran.yahoo.com/epaper/index.php?location=49&edition=2012-05-19&pageno=4