अहमदाबाद। गुजरात से बाहर के विद्यार्थियों के राज्य के पीटीसी कॉलेजों में दाखिले पर रोक वाले आदेश को गुजरात हाईकोर्ट ने अवैध, असंवैधानिक तथा संविधान के अनुच्छेद-14 के उल्लंघन करने वाला माना है। साथ ही अब से राज्य और राज्य से बाहर के विद्यार्थियों की कॉमन मैरिट लिस्ट बनाने का हुक्म दिया है। न्यायाधीश वी.एम. सहाय, डी.एच. वाघेला एवं रवि आर. त्रिपाठी की लॉर्जर बैंच ने यह व्यवस्था दी। इसी अदालत की दो सदस्यीय पीठ ने यह मामला लॉर्जर बैंच को भेजा था। फैसले में अदालत ने यह भी कहा कि राज्य से बाहर के विद्यार्थियों को पीटीसी कॉलेज में दाखिले न देने का सरकार का फैसला नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन एक्ट एवं रेग्युलेशन के विपरीत प्रतीत होता है।
100 फीसदी सीटें राज्य अपने यहां के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित नहीं कर सकता। कम से कम 15 प्रतिशत सीटें अन्य राज्य के विद्यार्थियों के लिए रखी जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश मूल की प्रियंका वर्मा ने गुजरात सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आवेदक को साल 2011-12 में पीटीसी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने से रोक दिया गया था। अदालत ने आवेदक को दाखिला देने की ताकीद की है।http://www.bhaskar.com/article/GUJ-ptc-college-for-students-from-other-states-to-open-doors-3250613.html
100 फीसदी सीटें राज्य अपने यहां के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित नहीं कर सकता। कम से कम 15 प्रतिशत सीटें अन्य राज्य के विद्यार्थियों के लिए रखी जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश मूल की प्रियंका वर्मा ने गुजरात सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। आवेदक को साल 2011-12 में पीटीसी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने से रोक दिया गया था। अदालत ने आवेदक को दाखिला देने की ताकीद की है।http://www.bhaskar.com/article/GUJ-ptc-college-for-students-from-other-states-to-open-doors-3250613.html