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स्कूल बस हादसे में मांगा जवाब

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता : अंबाला जिले में शाहाबाद-साहा मार्ग पर हुए हादसे में मारे गए 11 मासूम बच्चों के मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के परिवहन मंत्रालय को प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार पूछा है कि क्या वह मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वाहनों के पंजीकरण के बाद जांच के लिए भी कोई कार्रवाई करती है। कोर्ट ने वाहनों की आयु व खासकर स्कूल बसों की आयु व उनके ढांचे के बारे में केंद्र समेत हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने सभी प्रतिवादी पक्षों से पूछा है कि स्कूल बसों के बारे में उन्होंने क्या कोई विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं? कोर्ट ने सभी प्रतिवादी पक्षों से पूछा है कि उनके यहां वाहनों की जांच के लिए नियुक्त मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर आइटीआइ पास ही क्यों होता है कोई इंजीनियर क्यों नहीं। कोर्ट ने सभी को दो महीने के भीतर इन सभी सवालों के जवाब कोर्ट में देने का निर्देश दिया है।
इस मामले में अंबाला निवासी पृथ्वीराज यादव द्वारा हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में पंजाब, हरियाणा, यूटी चंडीगढ़, डीजीपी हरियाणा, अंबाला के डीसी को भी प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका में मांग की गई है कि स्कूल बसों में क्षमता से ज्यादा बच्चों को लाने ले जाने में रोक लगाई जाए। साथ ही ओवर स्पीड पर भी रोक लगे।http://in.jagran.yahoo.com/epaper/index.php?location=8&edition=2012-05-09&pageno=3#id=111740021871096752_8_2012-05-09