नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक हित के आधार पर सूचना के अधिकार के तहत लोक सेवकों के वार्षिक प्रदर्शन की मूल्यांकन रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ए.के सीकरी और न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ की पीठ ने अपनी एकल न्यायाधीश पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली आर.के जैन की याचिका को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय सूचना आयोग से इस बात का पता लगाने को कहा है कि क्या सरकारी मुलाजिमों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट को सार्वजनिक करना लोकहित में होगा। इससे पहले एकल-न्यायाधीश पीठ ने जैन की याचिका खारिज कर दी थी।
पीठ ने लोकसेवकों के वार्षिक प्रदर्शन की मूल्यांकन रिपोर्ट को सूचना के अधिकार के तहत व्यक्तिगत सूचना करार दिया था और इसे सार्वजनिक करने से इंकार कर दिया।http://in.jagran.yahoo.com/epaper/index.php?location=49&edition=2012-04-23&pageno=2#id=111738705932737648_49_2012-04-23
पीठ ने लोकसेवकों के वार्षिक प्रदर्शन की मूल्यांकन रिपोर्ट को सूचना के अधिकार के तहत व्यक्तिगत सूचना करार दिया था और इसे सार्वजनिक करने से इंकार कर दिया।http://in.jagran.yahoo.com/epaper/index.php?location=49&edition=2012-04-23&pageno=2#id=111738705932737648_49_2012-04-23