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अब मृतक आश्रित अन्य परिजन को दिला सकेंगे नौकरी

जयपुर.अब मृतक आश्रित अपनी जगह दूसरे परिजन को नौकरी दिलवा सकेंगे। यह तभी संभव होगा, जब पहला आश्रित सरकारी नौकरी ज्वाइन नहीं करे। इसके लिए राज्य सरकार ने राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति नियम 1996 में संशोधन किया है। अभी तक अनुकंपात्मक नियुक्तियों के मामले में सामान्यत: सभी मृतक आश्रित सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लेते थे। ऐसे मामले सामने नहीं आए थे जिनमें किसी मृतक आश्रित ने सरकारी नौकरी ज्वाइन नहीं की हो। कार्मिक विभाग की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार दूसरे आश्रित को नौकरी के लिए 90 दिन के अंदर आवेदन करना होगा। इस अवधि की गणना उस दिन से की जाएगी, जिस दिन पहले वाले आश्रित को नियुक्ति पत्र मिला था।
अनुकंपात्मक नियुक्ति नियमों के तहत दूसरा आश्रित यदि पात्र अभ्यर्थी पाया जाता है तो उसे नियुक्ति दी जा सकेगी। इनके साथ ही ग्रेड वेतन संख्या में भी संशोधन किया गया है।http://www.bhaskar.com/article/RAJ-JAI-family-members-will-be-able-to-get-another-job-now-deceased-dependent-3174709.html