ईमेल के माध्यम से सदस्यता लें

अपना ईमेल पता दर्ज करें:

आईआईटी बीच में छोड़ी तो नहीं दे सकते प्रवेश परीक्षा

नई दिल्ली. रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवाने के बाद आईआईटी में प्रवेश नहीं लेने वाले बाद में प्रवेश परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक छात्र की याचिका नामंजूर करते हुए यह व्यवस्था दी। प्रतीक रोहिल्ला नामक छात्र ने आठ अप्रैल को होने वाली आईआईटी-जेईई 2012 में शामिल होने की अनुमति को लेकर याचिका दायर की थी।इस पर कोर्ट ने कहा कि एडमिशन लेने के बाद सीट छोडऩे की वजह से संस्थान को वित्तीय नुकसान हुआ है। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा, 'मामला सिर्फ एक साल का नहीं है। यह सीट अब पूरे पांच साल खाली रहेगी। इस प्रतिष्ठित कोर्स की प्रत्येक सीट बेशकीमती है। किसी को भी इस तरह इसे खराब नहीं करने दिया जा सकता।'प्रतीक रोहिल्ला ने 2011 में आईआईटी-मद्रास में इंजीनियरिंग डिजाइन के पांच वर्षीय एम-टेक डिग्री कोर्स में दाखिला लिया था। संयुक्त प्रवेश परीक्षा में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीट पर उन्हें सफलता मिली थी। उन्होंने रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में बीस हजार रुपए जमा कराए।

बाद में आईआईटी-मद्रास में जाकर कक्षा में शामिल नहीं हुए। प्रतीक ने इस साल सामान्य श्रेणी से प्रवेश परीक्षा का फार्म भरा था। आईआईटी दिल्ली ने 17 मार्च को उन्हें सूचित किया कि वे अपात्र हैं। उनका आवेदन रद्द किया जाता है। उन्होंने इसी को चुनौती दी थी।http://www.bhaskar.com/article/NAT-iit-entrance-test-can-not-be-left-in-the-middle-3065885.html?OTS=