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स्कूल बसों पर जवाब तलब

चंडीगढ़। चंडीगढ़ में ओवरलोड स्कूल रिक्शा पर रोक लगाने और स्कूलों के लिए बस चलाने के मामले में शिक्षा विभाग द्वारा जानकारी मुहैया न कराने के मामले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। शुक्रवार को जस्टिस सूर्यकांत की खंडपीठ ने इस मामले में लापरवाही बरतने को लेकर चंडीगढ़ के डीपीआई को अगली सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। वहीं पंजाब और हरियाणा सरकार से भी इस मामले में विस्तृत जवाब तलब किया है।इसके अलावा ओवरलोडिंग और सड़कों की लेनिंग व्यवस्थाओं पर चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा दिए गए हलफनामे में हाईकोर्ट ने असंतोष जाहिर किया। हाईकोर्ट ने यूटी के काउंसिल को इस संबंध में विस्तृत हलफनामा पेश करने के निर्देश दिए हैं। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ओवरलोडिंग से बढ़ रहे हादसाें को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब तलब किया था। इस विषय पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब मांग मांगा था।
प्रशासन ने खंडपीठ को बताया कि इस विषय पर सभी स्कूलों को पत्र लिखकर जवाब मांगा गया है। मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि इस विषय पर प्रशासन सख्त कदम उठाए, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। साथ ही, खंडपीठ ने कहा कि लेनिंग सिस्टम को लेकर अपनाई जा रही प्रणाली भी खानापूर्ति ही है। प्रशासन शहर की सड़कों की लेनिंग सही तरीके से नहीं कर पाया है और न ही सड़कों के किनारे इसकी जानकारी देने वाले साइन बोर्ड ही लगाए जा सके हैं। उधर, जीरकपुर-डेराबस्सी में लगने वाले जाम पर भी कोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब देने का आदेश दिया है।http://epaper.amarujala.com/svww_index.php