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बिहार में आत्महत्या में अनुकंपा पर नौकरी

पटना : बिहार सरकार ने आत्महत्या करने वाले अपने सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का फैसला किया है। बताया जा रहे है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस संबंध में नीतिगत फैसला ले लिया है। जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद इस बारे में आदेश बी जारी कर दिया जाएगा। भारतीय दंड संहिता में आत्महत्या को अपराध घोषित किया गया है। कोशिश करने के बाद किसी वजह से जीवनलीला खत्म करने में विफल होने पर बाकायदा सजा भुगतने का भी प्रावधान है। माना जा रहा है कि नीतीश सरकार ने आत्महत्या करने वाले सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकंपा का लाभ देने का फैसला पटना उच्च न्यायालय के एक आदेश के अनुपालन में लिया है।

उच्च न्यायालय ने इस संबंध में सरकार को समेकित नीति बनाने का आदेश दिया था ताकि एकरूपता रहे। राज्य सरकार उसी आलोक में यह आदेश जारी करने जा रही है।http://in.jagran.yahoo.com/epaper/