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तीसरी बीवी के बच्चे को भी अनुकंपा नौकरी का हक

पटना : पटना हाई कोर्ट ने तीसरी पत्‍‌नी की संतान को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी में नियुक्ति देने का आदेश दिया है। यह आदेश मुहम्मद शमशाद की याचिका पर दिया गया है। शमशाद की मां नाजिया, मुस्लिम मियां की तीसरी बीवी थीं। मुस्लिम मियां, सुपौल के पूर्वी तटबंध प्रमंडल के बांध पर चौकीदार थे। सेवाकाल में उनकी मौत हो गई थी। न्यायाधीश नवीन सिन्हा की पीठ ने मुस्लिम पर्सनल ला की व्याख्या करते हुए कहा कि सरकारी सर्कुलर, पर्सनल ला से ऊपर नहीं हो सकता। सुपौल के जिलाधिकारी ने शमशाद की अर्जी 28 सितंबर, 2011 को यह कहकर खारिज कर दी थी कि वह मृत कर्मचारी की तीसरी बीवी की संतान है। शमशाद ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी मांगी थी। बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली के अनुसार पहली बीवी के जीवित रहते दूसरी बीवी नहीं रखने की बात है।
ऐसा करने के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति लेनी आवश्यक है और मुस्लिम मियां ने ऐसा नहीं किया था।http://in.jagran.yahoo.com/epaper/index.php?location=8&edition=2012-01-28&pageno=2