अदालतों में क्लर्क की नियुक्ति
चंडीगढ़ : हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ की जिला अदालतों में अब क्लर्क की नियुक्ति पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा की जाएगी। यह नियुक्ति सेशन जज अपने स्तर पर करते थे। इन नियुक्ति में प्राय: भेदभाव का आरोप लगता रहता था। मालूम हो कि रोहतक के जिला सेशन जज द्वारा अपने कार्यालय में चपरासी व क्लर्क की नियुक्ति में धांधली का मामला हाईकोर्ट भी पंहुचा था। हाईकोर्ट के उच्च सूत्रों के अनुसार निचली अदालतों के स्टाफ की हाईकोर्ट द्वारा भर्ती करने से भर्ती प्रकिया में पारदर्शिता आएगी तथा योग्य उम्मीदवारों का चयन होगा। इतना ही नहीं जिला अदालतों के क्लर्क की आवेदन व भर्ती की पूरी प्रक्रिया हाईटेक आनलाइन सिस्टम से की जा रही है जो पहली बार हो रहा है। हाईकोर्ट ने हरियाणा के लिए 500, पंजाब के लिए 297 और चंडीगढ़ के लिए सात पदों के लिए आनलाइन आवेदन मांगे हैं।
हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया की पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट पर जारी की है। हाईकोर्ट द्वारा हरियाणा के लिए पांच सौ क्लर्ककी भर्ती अलग-अलग सेशन जिले के अनुसार की जाएगी। इससे पहले हरियाणा व पंजाब में सिविल जजों की नियुक्ति दोनों राज्यों के राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती थी।http://in.jagran.yahoo.com/epaper/index.php?location=8&edition=2012-01-07#id=111730303671081072_8_2012-01-07