ईमेल के माध्यम से सदस्यता लें

अपना ईमेल पता दर्ज करें:

नहीं दी निजी स्कूलों ने जानकारी


चंडीगढ़। हरियाणा में आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों ने सरकार को जानकारी मुहैया नहीं कराई है। यह जानकारी देने के लिए शिक्षा विभाग ने एक महीने का समय बढ़ाया है।आरटीई रूल्स अधिसूचित होने के बाद शिक्षा विभाग ने भी सभी मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिया था कि वे संबंधित फार्मों पर अपनी जानकारी आनलाइन मुहैया कराएं। स्कूल संचालकों को चार फार्म भरने थे। एक-एक महीने का दो बार समय समाप्त हो गया, लेकिन स्कूल संचालकों ने फार्म नहीं भरे।फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा ने बताया कि इन चार फार्मों को भरने में संचालकों को यह दिक्कत है कि आरटीई लागू होने से पहले एक कमरे में 40 बच्चे बैठाने का प्रावधान था। आरटीई लागू करने के बाद एक कमरे में 30 बच्चों के बिठाने का प्रावधान किया गया। इससे ज्यादा कमरे बनाने पड़ेंगे, इसके लिए स्कूल में जो खाली जगह है, वह कम हो जाएगी। फार्म भरने के बाद सारे स्कूल संचालक एक प्रकार से फंस जाएंगे। इन प्रावधानों में अब तबदील करने की जरूरत है। आरटीई रूल्स जब से अधिसूचित हुए हैं, उसके बाद स्थापित होने वाले स्कूलों पर वे लागू होने चाहिए।
इन मांगों को लेकर वे स्कूल शिक्षा विभाग की प्रधान सचिव सुरीना राजन से मिले थे। बाद में शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल से भी मिलकर इसमें सुधार करने का आग्रह किया था।उधर, शिक्षा विभाग की प्रधान सचिव सुरीना राजन ने बताया कि जो चार फार्म भरने हैं, उनमें से तीन फार्म भरने के लिए एक महीने का समय बढ़ा दिया है। अब ये फार्म 30 नवंबर तक भरे जा सकेंगे। जो एक फार्म बचा है, वह डाउनलोड नहीं हो रहा था, इसलिए उसे बाद में भरा जाएगा। उन्होंने बताया कि प्राइवेट स्कूलों को यह जानकारी मुहैया कराना जरूरी है।http://epaper.amarujala.com/svww_index.php