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हाईकोर्ट ने कहा, परीक्षा दिलाएं

चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चौधरी देवीलाल मेमोरियम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कालेज पन्नीवाला मोटा के प्रबंधकों को 11 सितंबर को होने वाले स्क्रीनिंग टेस्ट में याचिकाकर्ताओं को बैठाने के निर्देश जारी किए हैं।हाईकोर्ट में गुरविंदर सिंह व 17 अन्य याचिकाकर्ताओं ने एडवोकेट पंकज मिढा की ओर से याचिका दायर कर परीक्षा में बिठाने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि 23 जून को चौधरी देवीलाल मेमोरियम गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कालेज पन्नीवाला मोटा की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरार व प्रोफेसर के स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए विज्ञापन निकला था।इस टेस्ट के आवेदन के लिए अंतिम तिथि 15 जुलाई थी। याचिकाकर्ताओं ने समय से पहले आवेदन भेज दिए थे। प्रबंधकों की ओर से 29 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक रोल नंबर जारी किए गए लेकिन याचिकाकर्ताओं को रोल नंबर नहीं मिले।
इसके बाद उन्होंने प्रबंधकों से संपर्क किया लेकिन वह सही जवाब नहीं दे पाए। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से परीक्षा में बिठाने की अनुमति मांगी थी। हाईकोर्ट ने प्रबंधकों को परीक्षा में बिठाने का निर्देश देते हुए कहा है कि यह अनुमति मात्र परीक्षा में बैठाने तक की है।पूरा पढ़े-http://epaper.amarujala.com/svww_index.php