25 प्रतिशत सीटें सरकार ने गरीब के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित की
दैनिक जागरण पवन सिरोवा, फतेहाबाद:प्रदेश भर के मान्यता प्राप्त व गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में आरक्षित सीटों से सम्बंधित शिकायतों को जिला शिक्षा अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को हर मंगलवार सुनना होगा। ये आदेश हाईकोर्ट चंडीगढ़ द्वारा जारी किए गए है। आदेशों के अनुसार निजी विद्यालयों में जो शिक्षा के अधिकार कानून के तहत 25 प्रतिशत सीटें सरकार ने गरीब के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित की थी जिसका पुरा लाभ उन्हीं विद्यार्थियों को मिले इसी लिए हाई कोर्ट ने दायर याचिका का निपटारा करते हुए आदेश जारी किए है। इस मामले में सतबीर सिंह हुडडा, हरियाणा मान्यता प्राप्त विद्यालयों के संगठन और ब्राहमण गोड़ हाई स्कूल द्वारा याचिकाएं लगाई गई थी। जिसकी सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एके मित्तल द्वारा 18 अगस्त 2011 को सुनी गई । इस सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने निदेशक शिक्षा विभाग हरियाणा व निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा को आदेश जारी किए की वो इस संदर्भ में अपनी रिपोर्ट पेश करे। इसके अलावा वो संशोधित नियमों के अनुसार कार्य करे। हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए है कि डीईईओ व डीईओ को इस नियम के संदर्भ में जो भी उनके पास शिकायतें आती है उन शिकायतों को वो हर मंगलवार को दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक एक घंटा सुनेंगे।
शिकायत के बाद डीईईओ व डीईओ उन निजी विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो अधिनियम 134-ए नियम की अनदेखी कर रहें है। इसके अलावा कोर्ट के आदेशानुसार 18 अक्टूबर से 18 नवम्बर समय अवधि के दौरान इस नियम की अनदेखी करने वाले विद्यालयों की शिकायतों व उनके ऊपर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट डीईईओ व डीईओ निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा को भेजेंगे। हाई कोर्ट के निदेश के बाद निजी विद्यालयों को अब नोटिस बोर्ड पर शिक्षा अधिनियम लागू किए जाने के सम्बंध में पूर्ण ब्यौरा अंकित करना होगा। जिसमें आरक्षित सीटों पर विद्यार्थियों की संख्या का भी उल्लेख किया जाएगा। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी गुरदेव सिंह ने कहा कि निदेशालय के आदेशानुसार कार्रवाई की जाएगी .पूरा पढ़े-।http://in.jagran.yahoo.com/news/local/haryana/4_6_8268130.html